हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद संजौदील मस्जिद को लेकर नगर निगम आयुक्त ने बड़ा फैसला सुनाया है। नगर निगम शिमला आयुक्त की अदालत ने संजौली मस्जिद के बाकी बचे ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को भी तोड़ने के आदेश जारी किए हैं। इससे पहले हिंदू संगठनों के भारी विरोध के बीच मस्जिद इंतजामिया ने इसके कुछ हिस्सों को खुद ही तोड़ दिया था।
नगर निगम शिमला आयुक्त अदालत ने कहा कि वक्फ बोर्ड को बार बार मौका दिए जाने के बावजूद वह इस संबंध में वैध कागज उपलब्ध नहीं करवा सके। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को हटाने के आदेश जारी किए जाते हैं। इससे पहले 5 अक्टूबर 2024 को ही दूसरे, तीसरे और चौथे फ्लोर को भी गिराने के आदेश दिए जा चुके हैं।
इस फैसले के स्थानीय मुसलमानों की नमाज को लेकर नई परेशानी खड़ी हो गई है। संजौली मस्जिद कमेटी ने वक्फ बोर्ड नगर निगम आयुक्त अदालत के इस फैसले को ऊपरी कोर्ट में चुनौती देने की योजना बना रहा है।
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